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Shops to open till 8 pm, restaurants till 11
नागपुर नई गाइडलाइन : रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, रात 11 बजे तक रेस्टोरेंट
नागपुर: वर्तमान सकारात्मकता दर और ऑक्सीजन बिस्तर अधिभोग की प्रतिशतता को देखते हुए नागपुर जिला अभी भी स्तर 1 के मानदंडों को पूरा कर रहा है, इसलिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नागपुर ने अपनी बैठक में जिले में विभिन्न गतिविधियों के लिए और अधिक छूट की अनुमति देने का निर्णय लिया है। रवींद्र ठाकरे, कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, नागपुर एतद्द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों में छूट की अनुमति देते हुए आदेश जारी करते हैं। उक्त आदेश पूरे नागपुर जिले (नागपुर नगर निगम, नागपुर के क्षेत्र को छोड़कर) में 21 जून, 2021 को सुबह 7.00 बजे से 28 जून 2021 को सुबह 07.00 बजे तक लागू रहेगा। आवश्यक वस्तुओं, गैर-आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। -मॉल/थिएटर (मल्टीप्लेक्स के साथ-साथ सिंगल स्क्रीन)/नाट्यगृह आदि को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 8 बजे तक काम करने की अनुमति है। -भोजनालयों का समय 50% क्षमता के साथ रात 11 बजे तक बढ़ा दिया गया है -सार्वजनिक स्थान/खुले मैदान/चलना/साइकिल चलाना सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और शाम 5 बजे से 9 बजे तक की अनुमति है -निजी कार्यालयों और कार्यालयों का उद्घाटन उपस्थिति- सरकारी कार्यालयों और निजी सहित, यदि अनुमति हो तो खेल (जिमनैजियम सहित) को नियमित रूप से कार्य करने की अनुमति है व्यायामशाला सहित खेलों को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक (इनडोर और आउटडोर दोनों) काम करने की अनुमति है। सभा (सामाजिक/सांस्कृतिक/मनोरंजन) 50% क्षमता या 100 व्यक्तियों के साथ जो भी कम हो, की अनुमति है 50% क्षमता या 100 व्यक्तियों में से जो भी कम हो, के साथ विवाह की अनुमतिMar -अधिकतम 50 लोगों के अंतिम संस्कार की अनुमति -लाइब्रेरी, वाचनालय अध्ययन कक्षों को रात 8 बजे तक की अनुमति -शॉपिंग मॉल में रेस्तरां और बार को कुल क्षमता के 50% के साथ दोपहर 1 बजे तक अनुमति दी गई है -गोरेवाड़ा जंगल सफारी को रात 8 बजे तक की अनुमति -कोचिंग कक्षाएं नियमित रूप से संचालित होंगी (स्नान में 20 छात्र या कुल क्षमता का 50% जो भी कम हो) इस बीच स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल, स्वीमिंग पूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे.